Budget 2024 Income Tax Slabs Update; Old New Tax Regime | Salaried Employees | बजट में न्यू टैक्स रिजीम में राहत: ₹17,500 तक का सीधा फायदा, ओल्ड टैक्स रिजीम वाले घाटे में

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नई दिल्ली2 दिन पहलेलेखक: सुदर्शन शर्मा

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बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है।

इसके अलावा स्टैडर्ड डिडक्शन को भी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भास्कर इनकम टैक्स कैल्कुलेटर से जानिए आपकी इनकम पर कितना टैक्स बनेगा

डिलॉइट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समीर गोगिया, CA कार्तिक गुप्ता और CA प्रतिष्ठा गुप्ता से जानिए, अब आपकी कमाई पर लगेगा कैसे और कितना टैक्स…

टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा
इनकम टैक्स स्लैब और स्टैडर्ड डिडक्शन में बदलाव के बाद टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। पहले सैलरी से होने वाली 15.75 लाख की इनकम पर 1 लाख 57 हजार 500 रुपए टैक्स बनता था। अब इन बदलाव के बाद 1 लाख 40 हजार रुपए टैक्स बनेगा।

न्यू टैक्स रिजीम में क्या खास

  1. इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलती है।
  2. 7 लाख रुपए तक की इनकम को जीरो टैक्स करा सकते हैं।
  3. आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहिए।

ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या खास

  1. निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस और घर के किराए किए गए खर्च पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
  2. ऐसे में अगर आपका पैसा इन चीजों में जाता है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम सही रहेगी।।

पुराने टैक्स ऑप्शन में 10 लाख तक की इनकम करा सकते हैं टैक्स फ्री
पुराने टैक्स ऑप्शन में 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20% तक टैक्स लगेगा। यानी आपको 1,12,500 रुपए टैक्स चुकाना होगा। लेकिन इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान यानी टैक्स छूट हैं, जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) कार्तिक गुप्ता से इसका पूरा गणित समझें…

निवेश करके बचा सकेंगे 1.5 लाख रुपए पर टैक्स: अगर आप EPF, PPF, इक्विटी लिंक्‍ड सेविंग्स स्‍कीम, सुकन्‍या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्‍टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट मिल सकती है।

इनमें से किसी एक में या कई प्लान्स में मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख तक का निवेश करना होगा। अगर आपने ये किया है, तो अब 10 लाख रुपए में से 1.50 लाख रुपए और घटा दें। अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 8.50 लाख रुपए रह जाएगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स बचत कर सकते हैं।

होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक टैक्स बचेगा: अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप उस पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसे भी अपनी टैक्सेबल इनकम में से घटा दें। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 6.50 लाख रुपए रह जाएगी।

मेडिकल पॉलिसी पर किया खर्च भी टैक्स फ्री: सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं, तो फिर उनके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5.50 लाख रुपए रह जाएगी।

नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश से 50 हजार की टैक्स छूट: अगर आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी। यानी, अब टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी।

अब 5 लाख रुपए पर मिलेगा 87A का फायदा: इनकम टैक्स के सेक्शन 87A का फायदा उठाते हुए 10 लाख रुपए की कमाई में से 5 लाख रुपए को घटा दें, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए रह जाएगी। ऐसे में अब आपको इस 5 लाख रुपए पर जीरो टैक्स चुकाना होगा।

12 बजट में सिर्फ 4 बार बदले इनकम टैक्स स्लैब
बीते सालों में 6 बार टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं। 31 मार्च 2010 से पहले सिर्फ 1.60 लाख तक सालाना आय ही टैक्स फ्री थी, जिसे 2011 में पेश हुए बजट में बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दिया गया। इसके बाद समय-समय पर इसमें बदलाव किए गए। बजट 2020-21 में नई टैक्स रिजीम दी गई थी, तक से इनकम टैक्स स्लैब में बदली नहीं हुआ है।

बजट 2023 और अंतरिम बजट 2024 में टैक्स और निवेश को लेकर हुए थे 5 बड़े बदलाव

1. 1962 से 2015 तक के मामलों में टैक्स छूट दी
1 फरवरी 2024 को पेश हुए अंतरिक बजट में टैक्स के पुराने पेंडिंग मामलों में राहत दी गई थी। इसमें 1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के पेंडिंग इनकम टैक्स के मामलों में टैक्स माफ कर दिया। हालांकि इसका फायदा उन्हीं को दिया गया जिन पर 25000 रुपए तक का टैक्स बन रहा हो।

इसे उदाहरण से समझिए: मान लीजिए आप पर 2005 में 20 हजार का इनकम टैक्स बन रहा है। इस नए नियम के बाद आपको अब ये टैक्स नहीं देना होगा। यानी आपका टैक्स माफ हो जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच पेंडिंग मामलों में इनकम टैक्स से जुड़े 10 हजार रुपए तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है।

2. सरकार ने नई टैक्स रिजीम के लिए रिबेट को 7 लाख रुपए किया
1 फरवरी 2023 के बजट में ​​​​​नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरीड लोगों को एक और राहत दी गई। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दिया।

3. सीनियर सिटीजन्स और मंथली इनकम स्कीम में निवेश मैक्सिमम निवेश बढ़ाया
2023 के बजट में सरकार ने सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में निवेश की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया था। पहले इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए ही निवेश कर सकते थे। इस स्कीम में 8.2% ब्याज मिल रहा है।

वहीं मंथली इनकम स्कीम में निवेश सीमा को बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया। जॉइंट अकाउंट के लिए के भी लिमिट को 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी। इस स्कीम में 7.4% सालाना ब्याज मिल रहा है।

4. महिला सम्मान स्कीम में 2 लाख रु. तक के निवेश में 7.5% का ब्याज
1 फरवरी 2023 के बजट में 7.5% ब्याज दर के साथ ‘महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट’ लॉन्च की गई थी। इसमें महिलाएं 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकती हैं। यानी, 2 लाख रुपए के निवेश पर इस स्कीम में दो साल में 32 हजार रुपए का फायदा होगा।

5. बिना पैन के PF निकालने पर कम टैक्स
2023 के बजट में प्रोविडेंट फंड (PF) से निकासी को लेकर टैक्स के नियम में बदलाव किया गया। PF अकाउंट से PAN लिंक नहीं होने पर अगर आप अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो अब 20% TDS लगेगा। पहले 30% टैक्स काटा जाता था।

अब ग्राफिक्स में देखें इनकम टैक्स के बारे में कुछ रोचक जानकारियां…

स्केचः संदीप पाल

ग्राफिक्स: कुणाल शर्मा

फोटोग्राफी: दिलीप चौकसे

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